MP Panchayat Chunav 2022: मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव 2022 (MP Panchayat Chunav) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पंचायत चुनाव (MP Panchayat Chunav) का रास्ता साफ कर दिया हैै। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में कहा है कि बिना ओबीसी आरक्षण के ही पंचायत चुनाव होंगे। इसके अलावा कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव संपन्न कराने और 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य चुनाव आयोग चुनाव करवा, चुनाव आयोग 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करें। 5 साल में चुनाव कराना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी इसलिए ट्रिपल टेस्ट पूरा करने के लिए और वक्त नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म है। माना जा रहा है की मध्यप्रदेश में पंचायत के लिए चुनाव आयोग जून जुलाई में अधिसूचना जारी कर सकता है। पंचायतों चुनाव का परिसीमन किया जा चुका है। बता दें कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अधिकतम 21 दिन का समय लग सकता है। पंचायत के परिसीमन के बाद 22985 पंचायत हुई है। जिसमें 2000 वार्ड को बढ़ाया गया है।
चुनाव | पंचायत चुनाव (MP Panchayat Chunav) |
आयोग | राज्य निर्वाचन आयोग |
राज्य | मध्यप्रदेश |
Voter list | Voter List MP |
Official Website | https://mplocalelection.gov.in/ |
मध्य प्रदेश में लाखों लोगों की नजर पंचायत चुनावों पर टिकी हुई है कि कब चुनाव होने जा रहे हैं। बता दें कि परिसीमन का काम पूरा हो गया है और करीब 2 हजार नए वॉर्ड जुड़ें है। पहले 16 मार्च से चुनावी प्रक्रिया के शुरू होने की उम्मीद थी। लेकिन चुनावों को टाल दिया गया था। मौजूदा समय में वॉर्ड की संख्या करीब 3 लाख 64 हजार है जबकि परिसीमन से पहले यह संख्या 3 लाख 62 हजार थी।
बताया जा रहा है कि परिसीमन के बाद वोटर्स लिस्ट का प्रकाशन जल्द हो जाएगा और उसके साथ ही आरक्षण का भी ऐलान किया जाएगा। उसके बाद तारीखों के ऐलान की औपचारिकता भर रह जाएगी। तारीखों के बारे में पुख्ता तौर पर कुछ कह पाना मुमकिन नहीं है। लेकिन इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं आने वाले 2 से तीन महीने के भीतर चुनाव संपन्न हो जाएंगे।
MP Panchayat Chunav District wise seat list
जिला | कुल जनपद पंचायत | कुल ग्राम पंचायत | कुल ग्राम |
---|---|---|---|
अनूपपुर | 4 | 282 | 593 |
अलीराजपुर | 6 | 288 | 685 |
अशोकनगर | 4 | 334 | 1017 |
आगर मालवा | 4 | 227 | 492 |
इन्दौर | 4 | 312 | 664 |
उज्जैन | 6 | 609 | 1141 |
उमरिया | 3 | 234 | 742 |
कटनी | 6 | 407 | 966 |
खण्डवा | 7 | 423 | 733 |
खरगोन | 9 | 594 | 1520 |
गुना | 5 | 425 | 1411 |
ग्वालियर | 4 | 256 | 607 |
छतरपुर | 8 | 558 | 1191 |
छिंदवाडा | 11 | 784 | 1977 |
जबलपुर | 7 | 516 | 1429 |
झाबुआ | 6 | 375 | 828 |
टीकमगढ़ | 6 | 459 | 966 |
डिण्डौरी | 7 | 364 | 1290 |
दतिया | 3 | 290 | 681 |
दमोह | 7 | 460 | 1435 |
देवास | 6 | 495 | 1265 |
धार | 13 | 761 | 1543 |
नर्मदापुरम (होशंगाबाद) | 7 | 422 | 942 |
नरसिंहपुर | 6 | 446 | 1053 |
नीमच | 3 | 236 | 899 |
पन्ना | 5 | 392 | 1024 |
बड़वानी | 7 | 416 | 706 |
बैतूल | 10 | 556 | 1457 |
बुरहानपुर | 2 | 167 | 264 |
बालाघाट | 10 | 689 | 1518 |
भिण्ड | 6 | 447 | 947 |
भोपाल | 2 | 187 | 499 |
मण्डला | 9 | 486 | 1303 |
मन्दसौर | 5 | 440 | 966 |
मुरैना | 7 | 478 | 832 |
रतलाम | 6 | 418 | 1225 |
राजगढ़ | 6 | 622 | 1840 |
रायसेन | 7 | 494 | 1603 |
रीवा | 9 | 827 | 3130 |
विदिशा | 7 | 577 | 1867 |
श्योपुर | 3 | 226 | 524 |
शहडोल | 5 | 391 | 862 |
शाजापुर | 4 | 326 | 661 |
शिवपुरी | 8 | 600 | 1447 |
सतना | 8 | 692 | 1980 |
सागर | 11 | 755 | 2172 |
सिंगरौली | 3 | 316 | 814 |
सिवनी | 8 | 645 | 1887 |
सीधी | 5 | 400 | 1074 |
सीहोर | 5 | 497 | 1154 |
हरदा | 3 | 210 | 538 |
सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव करने के आदेश के बाद सरकार ने पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण कराने की तैयारी शुरू कर दी है। गुरुवार को इस संबंध में कलेक्टरों को आदेश जारी किए जाएंगे। एक सप्ताह में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जानी है। पंच, सरपंच, जिला और जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र और जनपद अध्यक्ष पद का आरक्षण जिला स्तर पर होगा। जिला पंचायत पद का अध्यक्ष शासन करेगा। उधर, राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची से लेकर अन्य तैयारियां कर ली हैं। कलेक्टरों को पहले ही मतदानकर्मी, मतदान सामग्री, मतदान केंद्र सहित अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जा चुके हैं।
इस प्रकार कुल 46 पद आरक्षित हुए थे। इसमें तीन पद और पिछडा वर्ग के लिए बढ़ाए जा सकते हैं। वहीं, 292 नगर परिषद में आरक्षण को लेकर भी है। वर्ष 2020 में जो आरक्षण किया गया था, उसमें अनुसूचित जाति के लिए 46, अनुसूचित जनजाति के लिए 27 और पिछड़ा वर्ग के लिए 73 सीट आरक्षित की गई थीं। 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा में इतनी सीटें ही आरक्षित की जा सकती हैं यानी इस श्रेणी में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी।
भोपाल के सदस्यों के 10 वार्ड की आरक्षण प्रक्रिया संपन्न
जिला पंचायत के इन वार्डों का आरक्षण
वार्ड-1 ओबीसी
वार्ड-2 ओबीसी (महिला)
वार्ड-3 अनारक्षित
वार्ड-4 अनारक्षित
वार्ड-5 ओबीसी (महिला)
वार्ड-6 सामान्य (महिला)
वार्ड-7 एससी
वार्ड-8 अनारक्षित
वार्ड-9 एससी (महिला)
वार्ड-10 महिला
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