मध्य प्रदेश पेंशन योजनाओं की सूची 2024 | MP Pension Schemes List

MP Pension Scheme List, Check helpline number for any complain and query related to Madhya Pradesh Pension

MP Pension Schemes List: मध्य प्रदेश राज्य सरकार की सभी पेंशन योजनाओं की सूची 2024 अब मध्यप्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर उपलब्ध है। 12 सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाओं के ऑनलाईन क्रियान्वयन, ई-पेमेंट / DBT एवं पात्रता के आधार पर सरलीकृत प्रक्रिया का पालन करते हुए हितग्राही को योजनाओ का लाभ सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाईन प्रणाली काम कर रही है।

Table of Contents show

जो भी लोग अब मध्य प्रदेश पेंशन योजनाओं की सूची (MP Pension Schemes List) देखना चाहते है, वह सीधा socialsecurity.mp.gov.in पोर्टल पर जा सकते हैं। MP Pension Portal पर योजना कब प्रांरभ की गई, पात्रता के मापदंड, अर्हताएं, सहायता, सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया, स्‍वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी, आवेदन निराकरण की समय सीमा देख सकते हैं।

मध्यप्रदेश पेंशन पोर्टल - MP Pension Portal

म.प्र. शासन द्वारा, वृद्ध, कल्याणी (विधवा), परित्यक्तताे, दिव्यान्गजनों एवं अविवाहित महिलाओं हेतु विभिन्नो हितग्राहियों मूलक पेंशन योजनाओं चलाई जा रही हैं। समस्त पेंशन योजनाओं का ऑनलाईन क्रियान्वायन एन.आई.सी द्वारा विकसित पेंशन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा हैं ।

socialsecurity.mp.gov.in पेंशन पोर्टल पर

  • समस्त पेंशन योजनाओं की जानकारी व पात्रता की शर्ते ।
  • पेंशन कैलकुलेटर, पात्रतानुसार पेंशन हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा ।
  • आवेदन की स्थिति जानने की सुविधा ।
  • माह में नवीन स्वीकृत पेंशन हितग्राहियों की सूची ।
  • माह में जिन हितग्राहियों की पेंशन बंद की गई हैं, की सूची ।
  • पेंशन योजना की पात्रता के अनुसार संभावित पात्र व्यक्तियों की सूची ।
  • पेंशन पासबुक, जिले/ निकाय/ गांव/ वार्ड वार हितग्राहियों की संख्यात्मक जानकारी एवं सूची उपलब्ध हैं ।
  • सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रतिमाह की 1 तारीख को पेंशन का भुगतान राज्य स्तर से सीधे हितग्राही के खाते में ।
  • प्रत्येक माह पेंशन हितग्राहियों को योजनावार भुगतान की वास्तविक जानकारी ।
  • पेंशन प्रपोजल की रिपोर्ट ।
  • पेंशन संबंधित सुझाव एवं शिकायत भी पेंशन पोर्टल के माध्यम से प्रेषित करने की सुविधा ।
  • पेंशन योजनाओं के क्रियान्वयन से सम्बंधित समय-समय पर जारी पत्र, आदेश, नियम एवं निर्देश उपलब्ध ।

मध्य प्रदेश पेंशन योजनाओं की सूची 2024 - MP Pension Schemes List

सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित 12 पेंशन योजनाओं का एक पटल से सरलीकृत तथा पारदर्शी रूप से पेंशन पोर्टल के माध्यम से प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। अब देखते है मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर उपलब्ध सभी पेंशन योजनाओं की सूची।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

योजना कब प्रांरभ की गई

15 अगस्त 1995

पात्रता के मापदंड

60 एवं इससे अधिक आयु के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से हो।

अर्हताएं

  • मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
  • आवेदक (पुरुष अथवा स्त्री) की आयु 60 वर्ष अथवा इससे अधिक की हो।
  • आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।

सहायता

रूपये 600/-

सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-

  • स्वयं की तीन फोटो
  • बी.पी.एल. कार्ड
  • आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
  • 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

स्‍वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी

ग्रामीण क्षेत्र - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत

शहरी क्षेत्र - आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद

आवेदन निराकरण की समय सीमा

लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

योजना कब प्रांरभ की गई

1 अप्रैल 2009

पात्रता के मापदंड

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली 40 से 79 वर्ष आयु समूह की विधवा पात्र महिलाएं।

अर्हताएं

  • मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
  • आवेदिका की आयु 40 वर्ष से 79 वर्ष होगी।
  • आवेदिका को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए ।

सहायता

₹ 600 प्रतिमाह

सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

निर्धारित आवेदन पत्र अपने मूल निवास के ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-

  • स्वयं की तीन फोटो
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • बी.पी.एल. कार्ड
  • आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
  • 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

स्‍वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी

ग्रामीण क्षेत्र - ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत

शहरी क्षेत्र - आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद

आवेदन निराकरण की समय सीमा

लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना

योजना कब प्रांरभ की गई

1 अप्रैल 2009

पात्रता के मापदंड

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु के निःशक्तजन।

अर्हताएं

  • मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से 79 वर्ष की हो।
  • आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।
  • निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 तथा द नेशनल ट्रस्ट फार वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विथ आटिज्म, सेरेब्रल पॉलसी, मेंटल रिटारडेशन एण्ड मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट, 1999 के तहत निःशक्तता होना चाहिए। 80 प्रतिशत गंभीर निःशक्तता होने पर

सहायता

₹ 600 प्रतिमाह

सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

निर्धारित आवेदन पत्र अपने मूल निवास के ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-

  • स्वयं की तीन फोटो
  • निःशक्तता प्रमाण पत्र
  • बी.पी.एल. कार्ड
  • आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
  • 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

स्‍वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी

ग्रामीण क्षेत्र - ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत

शहरी क्षेत्र - आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद

आवेदन निराकरण की समय सीमा

लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना

योजना कब प्रांरभ की गई

1 अप्रैल 2013

पात्रता के मापदंड

ऐसे दम्पत्ति जिसमें पति/पत्नी में से किसी भी एक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो एवं जिनकी केवल कन्याएं हैं, जीवित पुत्र नहीं हैं।

अर्हताएं

मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।

आयकर दाता न हो।

दम्पत्ति जिसमें पति/पत्नी में से किसी भी एक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो।

सहायता

₹ 600 प्रतिमाह

सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

निर्धारित आवेदन पत्र अपने मूल निवास के ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-

  • जिन दम्पति की केवल कन्या है, कोई जीवित पुत्र नहीं है के संबंध में प्रमाण पत्र।
  • आयकर दाता नहीं है, के संबंध में स्वघोषणा प्रमाण पत्र।
  • आयु एवं निवास के संबंध में प्रमाण पत्र।
  • युगल दम्पति का संयुक्त फोटो/एकल होने की स्थिति मे एक फोटो।
  • 9 विधवा तथा परित्यक्त महिलाओं हेतु सक्षम प्रधिकारी द्वारा जारी किया गया पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र/परित्यक्ता हेतु माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेश की प्रमाणित प्रति।
  • 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

स्‍वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी

ग्रामीण क्षेत्र - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत

शहरी क्षेत्र - आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद

आवेदन निराकरण की समय सीमा

लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस

छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के लिए सहायता अनुदान योजना

योजना कब प्रांरभ की गई

18 जून 2009

पात्रता के मापदंड

छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्त व्यक्ति।

अर्हताएं

  • मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
  • 40 प्रतिशत या अधिक निःशक्तता का प्रमाण पत्र।
  • समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो व स्‍पर्श पोर्टल पर सत्‍यापित हों

सहायता

₹ 600 प्रतिमाह

सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय या संयुक्त संचालक/उप संचालक सामाजिक न्याय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें

  • 40 प्रतिशत से या अधिक निःशक्तता का प्रमाण पत्र जिसमें मानसिक रूप से विकलांग होने का प्रमाण दिया गया हों।
  • आयु प्रमाण पत्र।
  • 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

स्‍वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी

ग्रामीण क्षेत्र - ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत

शहरी क्षेत्र - आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद

आवेदन निराकरण की समय सीमा

लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस

समग्र सामाजिक सुरक्षा वृद्वावस्‍था पेंशन योजना

योजना कब प्रांरभ की गई

वर्ष 1981

पात्रता के मापदंड

निराश्रित हो।

अर्हताएं

  • मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
  • 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध।
  • समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो।

सहायता

₹ 600 प्रतिमाह

सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-

  • स्वयं की तीन फोटो
  • निराश्रित का प्रमाण पत्र
  • आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
  • 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

स्‍वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी

ग्रामीण क्षेत्र - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत

शहरी क्षेत्र - आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद

आवेदन निराकरण की समय सीमा

लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस

समग्र सामाजिक सुरक्षा परित्‍यक्‍ता पेंशन योजना

योजना कब प्रांरभ की गई

वर्ष 1981

पात्रता के मापदंड

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के हो।

अर्हताएं

  • मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
  • 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु की परित्यक्त महिलाएं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हो।
  • समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो।

सहायता

₹ 600 प्रतिमाह

सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-

  • स्वयं की तीन फोटो
  • बी.पी.एल. कार्ड
  • आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
  • परित्यक्ता का प्रमाण पत्र
  • 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

स्‍वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी

ग्रामीण क्षेत्र - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत

शहरी क्षेत्र - आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद

आवेदन निराकरण की समय सीमा

लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस

सामाजिक सुरक्षा नि:शक्‍त पेंशन योजना

योजना कब प्रांरभ की गई

वर्ष 2016

पात्रता के मापदंड

दिव्‍यांगज 18 वर्ष से अधिक आयु का हो

अर्हताएं

  • मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
  • दिव्‍यांगज 18 वर्ष से अधिक आयु का हो एवं नि:शक्‍तता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो।
  • समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो।

सहायता

₹ 600 प्रतिमाह

सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-

  • स्वयं की तीन फोटो
  • आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
  • निःशक्तता का प्रमाण पत्र
  • 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

स्‍वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी

ग्रामीण क्षेत्र - ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत

शहरी क्षेत्र - आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद

आवेदन निराकरण की समय सीमा

लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस

दिव्‍यांग शिक्षा प्रोत्‍साहन योजना

योजना कब प्रांरभ की गई

वर्ष 2016

पात्रता के मापदंड

6 वर्ष से 18 वर्ष आयु तक के दिव्‍यांग बच्‍चें

अर्हताएं

मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।6 वर्ष से 18 वर्ष आयु तक के दिव्‍यांग व्यक्ति जिनकी निःशक्तता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो।समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो एवं स्‍पर्श पोर्टल पर सत्‍यापित हो

सहायता

₹ 600 प्रतिमाह

सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-

तीन फोटो

आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र

निःशक्तता का प्रमाण पत्र

9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

स्‍वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी

ग्रामीण क्षेत्र - ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत

शहरी क्षेत्र - आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद

आवेदन निराकरण की समय – सीमा

लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस

समग्र सामाजिक सुरक्षा वृद्वाश्रम में निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना

योजना कब प्रांरभ की गई

वर्ष 2016

पात्रता के मापदंड

विभाग द्वारा मान्‍यता प्राप्‍त वृद्वाश्रमों में निवासरत अंत:वासी

अर्हताएं

  • मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
  • वृद्वाश्रम में निवासरत 60 वर्ष से अधिक आयु के अंत:वासी।
  • समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो।

सहायता

रूपये 600/-

सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-

  • स्वयं की तीन फोटो
  • आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र

स्‍वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी

ग्रामीण क्षेत्र - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत

शहरी क्षेत्र - आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद

आवेदन निराकरण की समय सीमा

लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस

मुख्य्मंत्री कल्याणी पेंशन योजना

योजना कब प्रांरभ की गई

वर्ष 2018

पात्रता के मापदंड

महिला कल्‍याणी हो

अर्हताएं

  • कल्‍याणी मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो
  • आयु 18 वर्ष या अधिक हो
  • आयकरदाता न हो
  • शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्‍य या केन्‍द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम , उपक्रम, संस्‍था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।)
  • कल्‍याणी परिवार पेंशन प्राप्‍त न कर रही हो
  • समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो।

सहायता

रूपये 600/-

सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-

  • स्वयं की तीन फोटो
  • पति की मृत्‍यु का प्रमाण पत्र
  • आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
  • 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

स्‍वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी

ग्रामीण क्षेत्र – ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत

शहरी क्षेत्र – आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद

आवेदन निराकरण की समय सीमा

लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस

मुख्‍यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना

योजना कब प्रांरभ की गई

वर्ष 2018

पात्रता के मापदंड

महिला अविवाहिता हों व आयु 50 वर्ष या उससे अधिक हों

अर्हताएं

  • अविवाहिता मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो
  • न्यूनतम आयु 50 वर्ष या अधिक हो
  • आयकरदाता न हो
  • शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्‍य या केन्‍द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्‍था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।)
  • शासकीय / अशासकीय कार्यालय में कार्यरत मानदेय कर्मचारी न हो
  • अविवाहिता महिला परिवार पेंशन प्राप्‍त न कर रही हो
  • समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो।

सहायता

 रूपये 600/-

सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:- 

  • स्वयं की तीन फोटो
  • आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक की छायाप्रति
  • 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

स्‍वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी

  • ग्रामीण क्षेत्र - ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
  • शहरी क्षेत्र - आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद

आवेदन निराकरण की समय सीमा

लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस

MP Pension Schemes List अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें - http://socialsecurity.mp.gov.in/Scheme/DifferentTypeSchemes.aspx

हेल्पलाइन

In case any person is facing difficulty in accessing MP Pension Schemes List 2024, then he / she can contact:-

Phone No: 0755-2556916

Fax No: 0755-2552665

Email: [email protected]

Read : nsap.nic.in 2022 New List | Pension Payment Details of Beneficiary