राजस्थान पेंशन योजनाओं की सूची 2025 | Rajasthan Pension Schemes List

Discover the comprehensive list of Rajasthan Pension Schemes available in 2025, covering eligibility criteria, financial benefits, and application process.

राजस्थान पेंशन योजनाओं की सूची: राजस्थान राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी पेंशन योजनाओं की अद्यतन सूची 2025 अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर उपलब्ध है। इन योजनाओं के ऑनलाईन क्रियान्वयन, ई-पेमेंट / DBT और पात्रता के आधार पर सरल प्रक्रिया का पालन करते हुए लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा रहा है।

जो लोग राजस्थान पेंशन योजनाओं की सूची (Rajasthan Pension Schemes List) देखना चाहते हैं, उन्हें सीधे rajssp.raj.nic.in पोर्टल पर जाना चाहिए। इस पोर्टल पर योजना के पात्रता मापदंड, वार्षिक आय सीमा, और प्रतिमाह वित्तीय लाभ की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। राजस्थान पेंशन योजनाओं की सूची नीचे दी जा रही है।

राजस्थान पेंशन योजनाएं 2025

राजस्थान सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित 7 पेंशन योजनाओं को एक ही प्लेटफार्म पर सरल और पारदर्शी तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है। आइये अब हम राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर उपलब्ध सभी पेंशन योजनाओं की सूची पर नज़र डालते हैं।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना

  • पात्रता
    • किसी भी आयु का विशेष योग्यजन जिसकी निशक्तता 40% या उससे अधिक
    • प्राकृतिक रूप से बोने 3 फीट 6 इंच से कम
    • हिजड़ापन से ग्रसित
  • वार्षिक आय सीमा रु. 60000
  • प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ
    • 55 वर्ष से कम की आयु की महिलाएं एवं 58 वर्ष से कम की आयु के पुरुष को ₹ 750
    • 55 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिलाएं, 58 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के पुरुष किंतु 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को ₹ 1000
    • 75 वर्ष व उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को ₹ 1250
    • कुष्ठ रोग मुक्त सभी उम्र के लाभार्थियों को ₹ 1500

मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना

  • पात्रता
    • 55 वर्ष व अधिक आयु की महिलाएं
    • 58 वर्ष व अधिक आयु के पुरुष
  • वार्षिक आय सीमा रु. 48000
  • प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ
    • 75 वर्ष से कम को ₹ 750
    • 75 वर्ष व अधिक को ₹ 1000

मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना

  • पात्रता
    • 18 वर्ष व अधिक आयु की विधवा / तलाकशुदा / परित्यकता महिला
  • वार्षिक आय सीमा रु. 48000
  • प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ
    • 18 वर्ष या उससे अधिक किंतु 55 वर्ष से कम को ₹ 500
    • 55 वर्ष या उससे अधिक किंतु 60 वर्ष से कम को ₹ 750
    • 60 वर्ष या उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम को ₹ 1000
    • 75 वर्ष या उससे अधिक को ₹ 1500

लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना

  • पात्रता
    • 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला
    • 58 वर्ष व अधिक आयु का पुरुष
    • लघु एवं सीमांत कृषक की परिभाषा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के तहत खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 31.8.2013 के अनुरूप
  • प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ
    • 75 वर्ष से कम को ₹ 750
    • 75 वर्ष व अधिक को ₹ 1000

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

  • पात्रता
    • बीपीएल परिवारों के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के महिला अथवा पुरुष
  • वार्षिक आय सीमा
    • केंद्र सरकार की बीपीएल सूची में सूचीबद्ध
  • प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ
    • 60 वर्ष या उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम को ₹ 750
    • 75 वर्ष व अधिक को ₹ 1000

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

  • पात्रता
    • बीपीएल परिवारों की 40 वर्ष व उससे अधिक आयु की विधवा महिला
  • वार्षिक आय सीमा
    • केंद्र सरकार की बीपीएल सूची में सूचीबद्ध
  • प्रतिमाह देय वित्तीय सहायता
    • 40 वर्ष या उससे अधिक किंतु 55 वर्ष से कम को ₹ 500
    • 55 वर्ष या उससे अधिक किंतु 60 वर्ष से कम को ₹ 750
    • 60 वर्ष या उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम को ₹ 1000
    • 75 वर्ष या उससे अधिक को ₹ 1500

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना

  • पात्रता
    • बीपीएल परिवारों के 18 वर्ष व उससे अधिक आयु के 80% या उससे अधिक निशक्तता वाले व्यक्ति
  • वार्षिक आय सीमा
    • केंद्र सरकार की बीपीएल सूची में सूचीबद्ध
  • प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ
    • 18 वर्ष या उससे अधिक किंतु 55 वर्ष से कम की महिला एवं 58 वर्ष से कम के पुरुष को ₹ 750
    • 55 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिला, 58 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के पुरुष किंतु 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को ₹ 1000
    • 75 वर्ष व उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को ₹ 1250
    • कुष्ठ रोग मुक्त सभी उम्र के लाभार्थियों को ₹ 1500

अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें - https://ssp.rajasthan.gov.in/LoginContent/MidLogin.aspx

राजस्थान पेंशन योजनाओं के लिए हेल्पलाइन

राजस्थान पेंशन योजनाओं के लिए हेल्प डेस्क फोन नंबर 0141-5111007, 5111010, 2740637 है और ई-मेल आईडी: ssp-rj@nic.in है।

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